राउर वाहन के नंबर प्लेट के अंतिम नंबर यदि एक बा त आपके 15 जुलाई 2021 तक आपन वाहन पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अनिवार्य रूप से लगावावे के पड़ी, नाही त परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल आपके चालान करके जुर्माना वसूल करिहन। एकरे साथ ही सवारी और माल ढोवे वाला वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी ना हो पाई।
जउन भी पुरान वाहनन के नंबर प्लेट पे अंतिम नंबर एक और शून्य बा त एइसन मालिकन के 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवावे के पड़ी और जिन वाहनन के नंबर प्लेट पे अंतिम नंबर 8 और 9 बा त उनके मालिकन के 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवावे के समय दिहल गइल बा ।