नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ऑक्सीजन संकट (Oxygen Crisis) के मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत अस्पतालों में ऑक्सीजन के कमी पर कड़ी नाराजगी जतईले बा. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट कहलस कि जे भी ऑक्सीजन के सप्लाई के बाधित करेके कोशिश करि, हम ओके फांसी पर लटका देंब. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली के बेंच गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के इलाज के दौरान हो रहल ऑक्सीजन के कमी के लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी कइलस. याचिका महाराजा अग्रसेन अस्पताल के ओर से लगावल गईल रहे.
केहू के भी ना छोड़ल जाई: HC
दिल्ली के लोगन के ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए कहले बा, ई आपराधिक स्थिति बा. अगर कोई ऑक्सीजन के सप्लाई रोकी, त ओके किसी कीमत पर ना छोड़ल जाई अउर फांसी पर लटका देबल जाई. ऑक्सीजन के लेकर उठायल जा रहे कदम से अदालत संतुष्ट ना बा.अदालत के ओर से कहल गयल की “मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी. लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है. जीवन मौलिक अधिकार है.
आरोपियन के मांगल गयल डिटेल
अदालत दिल्ली सरकार से कहलस कि उ बताए कि आखिर के दिल्ली के ऑक्सीजन के सप्लाई के बाधित कर रहल बा. पीठ के तरफ से कहल गयल , “हम उस व्यक्ति को लटका देंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे. दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र सरकार को भी ये बताए ताकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके.”